Latest News Rewari Haryana : रेवाड़ी आज के ताजा समाचार, आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा
विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस के अवसर पर झाबुआ वन्य क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित
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उपायुक्त अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सुना।
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Latest Rewari News : उपायुक्त अभिषेक मीणा ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर के दौरान आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सुना। समाधान शिविर में उन्होंने बुढ़ाना गांव में अवैध कब्जे हटाने, बिसोवा गांव में बिजली की लाइन स्थानांतरित करने, रेवाड़ी के नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में साफ सफाई दुरुस्त करने के अलावा अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिले में ओलावृष्टि के कारण जिन गांवों में फसल का नुकसान हुआ है, वहां मुनादी करवाएं ताकि किसान समय रहते ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकें। समाधान शिविर में अधिकतर मामलों का मौके पर निपटारा कर दिया गया।
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उन्होंने अधिकारियों को शिविर में रखे गई अन्य शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में मुख्यतः अवैध कब्जे, प्रॉपर्टी आईडी, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई। इस दौरान एडीसी अनुपमा अंजलि, सीटीएम प्रीति रावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
स्थाई लोक अदालत में 6 मार्च, उपभोक्ता न्यायालय में 7 मार्च तथा रेवाड़ी, बावल व कोसली न्यायिक परिसर में 8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
- आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा
रेवाड़ी, 3 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 8 मार्च को रेवाड़ी स्थित न्यायिक परिसर सहित बावल व कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व स्थाई लोक अदालत में 6 मार्च को तथा उपभोक्ता न्यायालय में 7 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, अंतिम रूप से निपटारा तथा समय की बचत जैसे लाभ मिलते है।



